सोशल मीडिया पोस्ट पर बिहार सरकार सख्त, अफवाह या नफरत फैलाने पर तुरंत मिलेगा टेकडाउन नोटिस

Date: 2026-03-15
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पटना: बिहार सरकार ने सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाह और भ्रामक पोस्ट को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने साफ कहा है कि यदि सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रम, नफरत या आपत्तिजनक सामग्री फैलाई जाती है तो संबंधित प्लेटफॉर्म को तुरंत टेकडाउन नोटिस भेजा जाएगा।

सरकार ने इसके लिए साइबर क्राइम और सुरक्षा इकाई के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) को राज्य का नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। अब उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद गैरकानूनी कंटेंट को हटाने के लिए सीधे नोटिस जारी कर सकें।

नई व्यवस्था के तहत अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा कंटेंट पाया जाता है जो कानून का उल्लंघन करता हो, सांप्रदायिक तनाव फैलाता हो या अफवाह फैलाता हो, तो उसे तुरंत हटाने का आदेश दिया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि सोशल मीडिया कंपनियां इस आदेश का पालन नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ आईटी एक्ट 2000 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

इसके साथ ही जिलों में भी सोशल मीडिया गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। डीएम और एसपी को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय स्तर पर सोशल मीडिया पर नजर रखें और किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारी को तुरंत रोकने के लिए कार्रवाई करें। 

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