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LPG सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव
देश में रसोई गैस (LPG) उपभोक्ताओं के लिए बुकिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरा गैस सिलेंडर बुक कराने के लिए कम से कम 45 दिनों का अंतर जरूरी होगा। यानी एक बार सिलेंडर लेने के बाद उपभोक्ता 45 दिन पूरे होने से पहले दूसरी बुकिंग नहीं कर पाएंगे।
ग्रामीण इलाकों में लागू होगा नियम
मिली जानकारी के अनुसार यह नियम मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया है। इसका मकसद गैस सिलेंडर की मांग और सप्लाई के बीच संतुलन बनाए रखना है, ताकि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके।
क्यों लिया गया फैसला
गैस एजेंसियों का कहना है कि कई जगहों पर लगातार ज्यादा बुकिंग होने के कारण सिलेंडर की डिलीवरी प्रभावित हो रही थी। कुछ उपभोक्ता जरूरत से पहले ही बार-बार बुकिंग कर लेते थे, जिससे अन्य लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पाता था। इसी समस्या को देखते हुए यह नया नियम लागू किया गया है।
कैसे काम करेगा नया नियम
अब यदि किसी उपभोक्ता ने गैस सिलेंडर की डिलीवरी ले ली है, तो वह 45 दिन पूरे होने के बाद ही अगली बुकिंग कर सकेगा। इससे पहले की गई बुकिंग को सिस्टम स्वीकार नहीं करेगा।
ग्रामीणों में मिली-जुली प्रतिक्रिया
इस नियम को लेकर ग्रामीण इलाकों में मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ लोग इसे गैस सप्लाई को व्यवस्थित करने के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं, वहीं कई उपभोक्ताओं का कहना है कि अगर सिलेंडर जल्दी खत्म हो जाए तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
सप्लाई व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश
अधिकारियों का कहना है कि इस नियम का उद्देश्य गैस वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाना है, ताकि सभी उपभोक्ताओं तक समय पर LPG सिलेंडर पहुंच सके और किसी को भी लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।
EXPOSE BIHAR DESK