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समस्तीपुर: जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध और व्यावसायिक उपयोग को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। डीएम के निर्देश पर जांच के लिए प्रशासन, आपूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमों का गठन किया गया है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये टीमें होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मिठाई दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण करेंगी। जांच के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित एलपीजी सिलेंडरों का इस्तेमाल किसी भी व्यावसायिक कार्य में न किया जा रहा हो।
बताया गया है कि हर थाना स्तर पर प्रशासन के एक पदाधिकारी, एक पुलिस पदाधिकारी और चार पुलिसकर्मियों को टीम में शामिल किया गया है। अनुमंडल, प्रखंड और नगर क्षेत्र के अधिकारियों को भी इस अभियान में शामिल किया गया है ताकि नियमित जांच अभियान चलाया जा सके।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग एलपीजी (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध है। यदि किसी प्रतिष्ठान में घरेलू सिलेंडर का अवैध उपयोग पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को नियमित जांच करने और उसकी रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया है, ताकि गैस की कालाबाजारी और दुरुपयोग पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।
EXPOSE BIHAR DESK