समस्तीपुर: दरोगा मर्डर केस में बड़ा फैसला! 9 दोषियों को सजा, कोर्ट ने सुनाया 10 साल तक का कारावास

Date: 2026-03-27
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समस्तीपुर/दलसिंहसराय: समस्तीपुर जिले के चर्चित दरोगा नंदकिशोर यादव हत्याकांड में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सिविल कोर्ट दलसिंहसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय की अदालत ने गुरुवार को 9 दोषियों को सजा सुनाई।

अदालत ने मेघु प्रसाद, अमित प्रसाद उर्फ अमित कुमार, पिंटू यादव उर्फ पिंटू गोप और रवि कुमार को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है। साथ ही इन चारों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

वहीं अन्य पांच दोषियों—अनुज प्रसाद, रहीश कुमार, धनंजय यादव, विकास कुमार और विपिन कुमार को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इन सभी पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माना राशि अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। साथ ही कुल जुर्माना राशि का 90 प्रतिशत मृतक के आश्रितों को देने का निर्देश भी दिया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार सिंहा ने दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया।

गौरतलब है कि यह घटना 14 अगस्त 2023 की रात की है, जब उजियारपुर थाना क्षेत्र के शाहवाजपुर स्थित हनुमान मंदिर के पास एसएच-88 पर एक अपराधी को पकड़ने के दौरान बदमाशों ने दरोगा नंदकिशोर यादव को गोली मार दी थी। इसके बाद अपराधी अपने साथी को छुड़ाकर फरार हो गए थे।

घायल दरोगा को इलाज के लिए पटना के आईजीआईएमएस में भर्ती कराया गया, जहां 15 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में मोहनपुर थाना के दारोगा रंजीत कुमार शर्मा के बयान पर उजियारपुर थाना में कांड संख्या 306/2023 दर्ज किया गया था।



यह खबर न्यायालय के फैसले और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है। मामले से जुड़ी आगे की कानूनी प्रक्रिया या अपील के अनुसार स्थिति में बदलाव संभव है।

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